Emerald News:- नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को अदालत ने दोनों की ओर से पेश किए गए जमानतदारों को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई का आदेश जारी किया। दोनों पिछले सात दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान दोनों की न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने जमानतदारों को स्वीकार करते हुए रिहाई का आदेश दिया।
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए थे दोनों नेता
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया था। उन पर जंतर-मंतर स्थित बैरिकेड पार कर प्रतिबंधित प्रदर्शन क्षेत्र में प्रवेश करने का आरोप था। इसके बाद 14 अक्टूबर को दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा था मामला
न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए दोनों नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन्हें वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी, जिसके बाद उनकी ओर से याचिका वापस ले ली गई। बाद में SEM अदालत ने जमानतदारों को स्वीकार कर रिहाई का आदेश दिया। रिहाई को लेकर स्थिति: अदालत ने रिहाई का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन तिहाड़ जेल से वास्तविक रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है। इसलिए उसी दिन रिहाई संभव न होने की बात को अंतिम पुष्टि के बिना निश्चित तथ्य के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए।


