बकाया चालान वाले वाहन चालकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गाड़ी जब्त कर सकती है पुलिस

बकाया चालान वाले वाहन चालकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गाड़ी जब्त कर सकती है पुलिस

अगर आपकी गाड़ी का ई-चालान लंबे समय से बकाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालानों की वसूली को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन वाहन चालकों ने चालान का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर पुलिस ऐसे वाहनों को जब्त भी कर सकती है।
कोर्ट ने बकाया ई-चालानों की बड़ी संख्या और उनसे जुड़ी रकम पर चिंता जताई। बताया गया कि देशभर में करीब 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के चालान बकाया हैं। कोर्ट ने इन लंबित चालानों की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत बताई है।
इसके लिए पुलिस को सड़कों पर रैंडम तरीके से वाहनों की जांच करने और बकाया चालान वाले वाहनों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ नियमों के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें वाहन जब्त करना भी शामिल है।
यानी अगर आपके वाहन पर कोई पुराना ई-चालान बकाया है, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। वाहन मालिकों को सलाह है कि वे समय रहते अपने लंबित चालानों की स्थिति जांच लें और आवश्यक भुगतान कर दें.

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