नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज 2 अक्टूबर, शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई महत्वपूर्ण पाबंदियां लागू की गई हैं। दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू की गई है।
दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार, इलाके में जुलूस, प्रदर्शन, पिकेटिंग, धरना, नारेबाजी और भाषण देने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, पत्थर या ऐसी अन्य वस्तुएं लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सहयोग करें।
अगर आपको आज नई दिल्ली, कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर या आसपास के इलाकों में जाना है, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी और मेट्रो सेवा की स्थिति जरूर जांच लें.
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दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन अगले आदेश तक बंद, नई दिल्ली में धारा 163 लागू; घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

